सरकारी योजना

असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को मिलेगा 3000 रूपये की मार्थिक मदद

PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025: भारत में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक अपनी मेहनत और मजदूरी से रोजी-रोटी कमाते हैं। ये लोग, जैसे कि रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, और दिहाड़ी मजदूर, अपने शुरुआती जीवन में मेहनत करके गुजर-बसर कर लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शारीरिक क्षमता कम होने के कारण उनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं रहता। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) शुरू की, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस आर्टिकल में हम PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025 के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें इसके लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2025 क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक स्वयं सहायता पेंशन योजना है, जिसे 15 फरवरी 2019 को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित रूप से पेंशन प्रदान करना है। यह योजना श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है, जो इसका पेंशन फंड मैनेजर है।

यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते और जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) जैसी सुविधाएं का लाभ नहीं हैं।

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PM Shram Yogi Mandhan Yojana के उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में न्यूनतम मासिक पेंशन देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
  • उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो संगठित क्षेत्र की योजनाओं जैसे EPF, NPS, या ESIC से वंचित हैं।
  • कम आय वाले श्रमिकों को छोटे मासिक अंशदान के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर देना।
  • लाभार्थी की मृत्यु के बाद उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर परिवार की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।
  • भारत के 42 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय समावेशन और सामाजिक कल्याण की मुख्यधारा से जोड़ना।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कई लाभ हैं जो इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक आकर्षक योजना बनाते हैं:

  • 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है, जो सालाना 36,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि श्रमिकों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
  • यह योजना पूरी तरह से स्वयं पर आधारित है, जिसमें श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। सरकार भी लाभार्थी के योगदान के बराबर राशि जमा करती है, जिससे पेंशन फंड मजबूत होता है।
  • यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पेंशन का 50% (यानी 1,500 रुपये प्रति माह) मिलता है। यह पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए उपलब्ध है।
  • इस योजना में मासिक अंशदान उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये तक है, जो हर श्रमिक के लिए वहन करने योग्य है।

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के मासिक अंशदान

इस योजना में मासिक अंशदान लाभार्थी की आयु पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए

18 वर्ष की आयु 55 रूपये प्रति महीने
29 वर्ष की आयु 100रूपये प्रति महीने
40 वर्ष की आयु 200 रूपये प्रति महीने

सरकार भी लाभार्थी के योगदान के बराबर राशि जमा करती है, जिससे जमा किए गए पेंशन फंड में वृद्धि होती है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • आवेदक व्यक्ति भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए, जैसे कि सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, मोची, दर्जी, दिहाड़ी मजदूर आदि।
  • आवेदक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • योजना में शामिल होने वाला व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Online Apply के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana Online Apply । आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करना आसान और सुविधाजनक है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • सबसे पहले, आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) या UMANG ऐप पर जाएं।
  • वेबसाइट पर उपलब्ध योजनाओं में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चुनें।
  •  आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो ‘हां’ पर क्लिक करें, अन्यथा ‘नहीं’ चुनें।
  • आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद, आपको एक पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।

सुझाव: यदि ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो आप नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Online Apply Official Website

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निष्कर्ष

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है, जो उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। यह योजना न केवल श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उनके जीवन को Aasan बनाती है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए, aap Yojananame.com की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


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